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निर्वाचन आयोग का आदेश: सरकारी वाहनों में ही होगा ईवीएम का परिवहन, वाहनों की होगी जीपीएस ट्रैकिंग

Thu, 07 Mar 2024 08:40 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Election Commission's order:चुनाव के दौरान ईवीएम का परिवहन सिर्फ सरकारी वाहनों से हो सकेगा। किसी प्रकार के निजी वाहन का प्रयोग ईवीएम को लाने या ले जाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। 
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इवीएम - फोटो : PTI
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विस्तार
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 लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम ) का परिवहन सरकारी वाहनों या सरकार की ओर से अधिकृत वाहनों ही किया जाएगा। वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग भी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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विधानसभा चुनाव-2022 में वाराणसी में एक निजी वाहन में ईवीएम मिली थी। बीते दिनों लखनऊ आए आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने उस घटना का जिक्र भी किया था। आयोग ने वाराणसी की घटना से सबक लेते हुए स्पष्ट किया है कि ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह केवल सरकारी वाहनों या सरकार की ओर से अधिकृत वाहनों में ही लेकर जाएंगे। ईवीएम परिवहन में लगे वाहनों में जीपीएस भी लगाया जाएगा। 

निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों से समान व्यवहार करने और पक्षपात करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी डीईओ को राजनीतिक दलों की ओर से मतदाता सूची से संबंधित किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चुनावी अपराधों से जुड़ी गतिविधियों शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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सीमावर्ती 30 जिलों में बनेंगी 566 चेक पोस्ट
चुनाव के लिए राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों और नेपाल की सीमा से जुड़े 30 जिलों में 566 चेक पोस्ट स्थापित की जाएगी। इनमें आबकारी विभाग की 38 और अन्य विभागों की 31 चेक पोस्ट भी शामिल हैं।

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