लखनऊ। चार सौ ग्राम माॅरफीन के साथ गिरफ्तार किए गए इनायत को दोषी ठहराकर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुडंबा थाने के दरोगा आसित कुमार यादव ने 27 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक दरोगा आसित कुमार यादव क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक शातिर चोर आ रहा है, जो नशीले पदार्थ के व्यापार में लिप्त है और मादक पदार्थ बेचने जा रहा है। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को मिश्रपुर डिपो के पास से चोरी के रुपये और 400 ग्राम नशीले पाउडर माॅरफीन के साथ गिरफ्तार किया। एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ रखने के आरोपों में सुनवाई की थी।