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UP: दिव्यांगजनों के लिए काम की खबर, नगर निकायों की दुकानों के आवंटन में मिलेगा आरक्षण; सरकार का फैसला

Wed, 02 Jul 2025 09:04 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नगर निकायों की दुकानों के आवंटन में आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। 
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लखनऊ नगर निगम। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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प्रदेश सरकार ने नगर निगमों और नगर पंचायतों में बनने वाली दुकानों और गुमटी (कियोस्क) में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। नगर निगम और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुनर्वास योजना के तहत दुकानों का आवंटन प्राथमिकता से दिव्यांगजनों को करें।

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प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को विधानभवन में अपने कार्यालय में नगर निगम और सूडा के अधिकारियों के साथ बैठक की।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुकानों का आवंटन निर्धारित आरक्षण नीति के तहत किया जाए और इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र दिव्यांगजनों तक जानकारी पहुंचाई जाए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बैठक में जोर देकर कहा कि नगर निगम और 16 हजार दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का वितरण शीघ्र लखनऊ। 

प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को विभागीय कामकाज की समीक्षा की। नरेंद्र कश्यप ने कहा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत लगभग 16000 दिव्यांगजनों को चिह्नित कर लिया गया है, जिन्हें जल्द ही उपकरण वितरित किए जाएंगे। 

नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रत्येक जिले को 10 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित करने का लक्ष्य है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग संयुक्त रूप से एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार करें, जिसके तहत शहरों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से दुकानें बनाई जाएं। 
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