अवैध हथियार के मामले में 15 वर्षों से फरार चल रहे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर तारिक परवीन उर्फ तारिक अब्दुल करीम परवीन तथा मोहम्मद उस्मान मुबारक को एडीजे रामाश्रय सिंह ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस की लचर पैरवी की वजह से इन अपराधियों की रिहाई संभव हो पाई।
कोर्ट ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये की जमानत पर रिहा करते हुए कहा कि आरोपी किसी अपराधिक कार्य में लिप्त नहीं होंगे तथा सहयोग बनाए रहेंगे व गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे।
कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि इस मामले के एक अन्य आरोपी अजीजुद्दीन उर्फ अब्दुल अजीज के बयान के आधार पर तारिक व उस्मान को आरोपी बनाया गया है जबकि आरोपियों के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है।