कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा गांघी की जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने के आग्रह वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश एलपी पांडेय की जनहित याचिका पर दिया।
याची ने आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर धरने और लखनऊ में रोड मार्च के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया था। इसको लेकर याची ने उन्हें सुरक्षा देने का आदेश रद्द किए जाने की भी गुजारिश की थी।
इस पर अदालत ने कहा, किसी को सुरक्षा देने का मुद्दा कार्यपालिका की परिधि में आता है। आम तौर पर अदालतें इसमें दखल नहीं देती हैं।
इसके अलावा याची ने यह मांग सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भी नहीं उठाई है, जबकि कोर्ट आने के पहले यह जरूरी था। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ मामले में दखल से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।