हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सूबे में 4010 दरोगा और प्लाटून कमांडरों की भर्ती मामले में कोर्ट की इजाजत के बगैर किसी भी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का वक्त देकर अगली सुनवाई 12 अक्तूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में नियत की है।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने यह अहम आदेश अभिषेक कुमार सिंह व तीन अन्य की याचिका पर दिया।
इसमें 25 जून 2015 को उक्त पदों पर भर्ती के परिणाम संबंधी जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है। यह अधिसूचना यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अतिरिक्त सचिव/ परीक्षा नियंत्रक ने जारी की थी।
याचियों के अधिवक्ता विधु भूषण कालिया के मुताबिक इन पदों पर हुई भर्ती के परिणाम को अनियमितताओं के आधार पर चुनौती दी गई है।