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राहुल के खिलाफ मानहानि, रीता पर वारंट

Fri, 14 Mar 2014 12:42 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, लखनऊ
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने देश की 51 राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द किए जाने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका पर केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है।
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अदालत ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए आयोग को चार हफ्ते का समय दिया है।

याचिका में कहा गया है कि 6 राष्ट्रीय स्तर के और 45 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों केसंविधान, चुनाव आयोग केदिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में आयोग से इनका पंजीकरण निरस्त किया जाना चाहिए।

क्या कहना था याची का

याची का कहना था कि इन राजनीतिक दलों ने आयोग केसमक्ष पंजीकरण के लिए जो संविधान दाखिल किया, उसमें चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों संबंधी प्रावधान नहीं हैं।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक इनके संविधान में संगठनात्मक ढांचे के साथ आय-व्यय की ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक छह महीने में निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता एएम शुक्ल की पीआईएल पर दिया।

राहुल के खिलाफ मानहानि की अर्जी

कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट मानहानि की अर्जी दाखिल की गई। प्रभारी सीजेएम रविकांत ने इस पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व पदाधिकारी व स्थानीय निवासी प्रमोद पांडेय ने मानहानि याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि 6 मार्च को राहुल गांधी ने बंगलूरु की एक सभा में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराई थी।

जबकि संघ राष्ट्रभक्तों का समूह है और राष्ट्रहित में कार्य करता है। बिना सुबूत राहुल के बयान से संघ सामाजिक मानहानि का सामना करना पड़ रहा है।

पांडेय ने कहा कि गांधी की हत्या की जांच में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला था कि गांधी की हत्या संघ ने कराई है।
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रीता बहुगुणा के खिलाफ वारंट जारी

विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कैंट क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक रीता बहुगुणा जोशी को जमानती वारंट जारी किया गया है।

यह वारंट एसीजेएएम हितेंद्र हरि ने बृहस्पतिवार को जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।

कृष्णानगर स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने चुनाव के दौरान कृष्णानगर थाने में 17 फरवरी 2012 को रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी जोशी बजरंग नगर मोहल्ले में चुनाव प्रचार कर रही हैं।

मौके पर पहुंचने पर देखा कि वहां मीटिंग में लगभग 50 लोग मौजूद थे। वहां वीडियोग्राफी कराने के साथ मीटिंग के मना किया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज करके विवेचना में आरोप को सही पाते हुए विधायक रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने 12 सितंबर 2012 को चार्जशीट पर संज्ञान लेकर जोशी को तलब किया।

लेकिन वह न तो कोर्ट में हाजिर हुई और न ही अपनी जमानत कराईं। कोर्ट ने विधायक के हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया है।
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