शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार के आरोपी वसीम रिजवी को अदालत ने बुधवार को धारा 302, 120 बी के तहत समन जारी किया है।
आपको बता दें कि 25 जुलाई 2014 को जुमातुल विदा की नमाज के बाद बडे़ इमामबाडे से जुलूस निकलकर शाहमीना रोड होते हुए शान्तिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहा था। जैसे ही जुलूस शहीद स्मारक पर पहुंचा, प्रशासन ने जुलूस को रोक दिया।
बातचीत हो ही रही थी कि वहां मौजूद वसीम रिजवी के साथियों, जिया अब्बास सहित चार अन्य लोग अचानक उत्पात मचाने लगे और प्रशासन के साथ भिड़ गये। इसके बाद, प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। इस कारण जुलूस में शामिल दर्जनों लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति सैयद कर्रार हुसैन की मौत हो गई।
इस पुरे मामले में अदालत ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त रुख अपनाते हुए वसीम रिजवी को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। वसीम रिजवी को 19 अगरस्त 2019 को अदालत मे पेश होना होगा।