कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज को अब घर पर क्वारंटीन किया जा सकेगा। शासन ने इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। होम क्वारंटीन के लिए घर में अलग कमरा, साथ में शौचालय की सुविधा, या फिर घर में दो शौचालय होना जरूरी होगा।
घर में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, गंभीर रोगी, गर्भवती, बच्चे नहीं होने चाहिए। संक्रमित को घर से बाहर जाने और उससे किसी अन्य व्यक्ति से मिलने पर पाबंदी होगी।
घर के बाहर परिवारीजनों को एक सूचना लगानी होगी कि यहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यह सुविधा आम आदमी, सरकारी व प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ उठा सकते हैं। अभी तक इन्हें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में किसी अस्पताल या संस्थान में 14 दिन क्वारंटीन किया जाता था।