यूपी के 50 लाख से ज्यादा ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इन उपभोक्ताओं को अब फिक्स चार्ज पर सरचार्ज के रूप में 20 के बजाय पांच फीसदी ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी होगी।
बगैर मीटर वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को टैरिफ ऑर्डर के अनुसार प्रति किलोवाट प्रतिमाह 300 रुपये के बिल पर 60 रुपये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता था। अब इन्हें प्रति किलोवाट हर महीने 15 रुपये ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी होगी।
पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्य)संजय कुमार सिंह ने बुधवार को नियामक आयोग को पत्र भेजकर बताया कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पांच फीसदी के हिसाब से वसूली के लिए बिलिंग एजेंसियों को सॉफ्टवेयर में तत्काल संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं से 2012 से पांच के बजाय 20 फीसदी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल किए जाने को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में जनहित प्रत्यावेदन दाखिल किया था। आयोग ने इस पर पावर कॉर्पोरेशन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।