कंपनी अगर वारंटी पीरियड में अपने उत्पाद को ठीक नहीं कर पाती है तो इसका मतलब खराब प्रोडक्ट की बिक्री की गई है।
ऐसे में कंपनी को नया प्रोडक्ट ग्राहक को देना होगा। उपभोक्ता फोरम ने फ्रीजर बेचने वाली कंपनी के मामले में अपने आदेश में यह कहा।
टिकैतराय कॉलोनी स्थित गुप्ता दूध डेयरी के मालिक प्रदीप कुमार गुप्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय में शिकायत दर्ज कराई कि दूध और दूसरे उत्पाद रखने के लिए उन्होंने हायर एप्लाइंसेज का डीप फ्रीजर 24 जुलाई 2011 को खरीदा।
दो महीने बाद ही फ्रीजर में कमी आ गई। वारंटी पीरियड में होने के बाद भी न तो फ्रीजर को ठीक किया गया, नहीं उसे बदला गया।
शिकायत के बाद 11 जुलाई 2012 को इंजीनियर आया और फ्रीजर ले गया। 15 अगस्त को फ्रीजर वापस किया गया और बताया गया कि अब पूरी तरह ठीक है। दो दिन बाद ही फ्रीजर फिर से बंद हो गया।
शिकायतकर्ता ने इसके बाद कंपनी से उसे बदलने के लिए कहा। इसके बाद भी कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की।
फोरम ने पाया कि फ्रीजर में कमी की वजह से उसे सर्विस सेंटर पर दो बाद ले जाने के बाद भी ठीक नहीं किया जा सका।
परिवादी ने नोटिस मिलने के बाद भी कोई जबाव नहीं दिया। ऐसे में शिकायतकर्ता की बात सही है। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी शिकायतकर्ता को बदलकर नया फ्रीजर दे।
फ्रीजर नहीं मिलने पर उसकी कीमत 22,700 रुपये देने के लिए कहा।
इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त अदा करने को कहा है।