जिला उपभोक्ता फोरम ने एलडीए वीसी प्रभु एन सिंह और सचिव एमपी सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वारंट जानकीपुरम योजना में ईडब्ल्यूएस भवन पर कब्जा दिलाने के फोरम के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर किया गया है।
अलीगंज निवासी अनीता मिश्रा की 15 मई 2018 के आदेश का अनुपालन कराए जाने की अपील की सुनवाई में यह आदेश न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ला ने किया है। अपील में कहा गया कि जानकीपुरम सेक्टर जे में भवन संख्या 1/259 पर 60 दिन में कब्जा दिलाया जाना था। आदेश के अनुपालन में 25 जून से 31 अक्तूबर 2018 के बीच एलडीए में तीन किस्त में 1.35 लाख रुपये जमा भी उन्होंने किया।
एलडीए के अधिकारियों के लगातार चक्कर काटने के बाद भी कब्जा नहीं दिया जा सका। राजर्षि शुक्ला का कहना है कि कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। ऐसे में एलडीए वीसी और सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। प्रकरण की सुनवाई 26 अक्तूबर को फोरम अब करेगा।