कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू।
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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने को लेकर दायर परिवाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अर्जी दी।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 20 हजार रुपये की दो जमानतें व निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए लल्लू को बतौर आरोपी तलब किया था।
हाजिर होने के बजाय लल्लू की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी जा रही थी। कोर्ट ने गत पांच अक्तूबर को अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।