डीएसओ ने बताया कि जिले में जो राशन दुकानें आवंटित न हो पाने के कारण रिक्त हैं या नई चयनित हुई हैं, उनकी आवंटन प्रक्रिया नई व्यवस्था के तहत होगी। दुकानों के आवंटन में सर्वाधिक 21 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति और 20 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। दुकान आवंटन के आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40 हजार की बैलेंस राशि भी जरूरी होगी।
आवेदन में चरित्र प्रणाम पत्र भी जरूरी
कोटेदार बनने के लिए छवि साफ होनी चाहिए। थाना के रिकॉर्ड में मुकदमा दर्ज है तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा। वहीं दुकान का आवंटन मिलने के बाद अगर किसी आवंटी के खिलाफ कोई आपराधिक वाद पुलिस में दर्ज होता है तो भी उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को चरित्र प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य होगा।