पत्र में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित न हों। वे त्यौहारों को अपने घरों पर ही मनाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सामूहिक आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाए तथा इनकी रिकॉर्डिंग जिला प्रशासन के स्तर पर एक माह तक सुरक्षित रखी जाए। मास्क न पहनने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू, पान-मसाला इत्यादि का उपयोग कर थूकने वालों की पहचान कर चालान किया जाए।