राजधानी को सिहरा देने वाले आशियाना दुराचार कांड के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला पर गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इसके तहत उस पर अपहरण, सामूहिक दुराचार और जान से मारने की धमकी देने के मामले में धारा तय की गई हैं। इन धाराओं में आरोपी को अधिकतम उम्र कैद हो सकती है।
2 मई 2005 को हुए इस अपराध के करीब साढ़े 10 वर्ष बाद हुई महत्वपूर्ण प्रगति के साथ साथ यह भी तय किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब हर सप्ताह दो दिन इस मामले का ट्रायल चलेगा। इसके तहत सोमवार और गुरुवार निर्धारित किए गए हैं।
वहीं पीड़ित पक्ष के वकील जलज गुप्ता ने बताया कि आरोपों पर अगर पीड़ित पक्ष या गौरव शुक्ला के पक्ष में से किसी को कोई आपत्ति हो तो इसे दर्ज करवाने के लिए अदालत ने 30 नवंबर तक का समय दिया है।
इस दौरान आरोप बढ़ाने का आवेदन भी किया जा सकता है। 30 नवंबर को ही ट्रायल की अगली तारीख निर्धारित की गई है।