नगर निकायों से मिलने वाली सुविधाओं के लिए अब आम लोगों को रोज-रोज चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने नगर निकायों से जुड़ी सेवाओं के लिए नए सिरे से समय सीमा तय कर दी है। अब जन्म-मृत्यु प्रमाण जहां 30 दिन के भीतर जारी करना होगा, वहीं नामांतरण के लिए 45 दिनों की समयसीमा तय की गई है।
प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने सभी नगर निकायों को ‘उप्र. जनहित गारंटी अधिनियम-2011’ की संशोधित व्यवस्था के मुताबिक सुविधाएं देने का निर्देश दिया है।
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, गृह कर निर्धारण, पेयजल व सीवर कनेक्शन समेत अन्य सेवाओं के लिए लोगों को महीनों नगर निगम में भाग-दौड़ करनी पड़ती है। सरकार ने आमलोगों से जुड़ी सेवाओं को तय समय सीमा में मुहैया कराने के लिए उप्र. जनहित गारंटी अधिनियम-2011’ को संशोधित कर विभागों में लागू करने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास ने सभी रह के नगर निकायों को इस अधिनियम के मुताबिक सेवाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
30 दिन में पेयजल व सीवर कनेक्शन
अब नगर निकायों के लिए पेयजल और सीवर कनेक्शन का आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने अधिनियम में पेयजल व सीवर कनेक्शन देने की समय सीमा तय कर दी है। इसी तरह रिक्शा, खाद्य समेत अन्य तरह के लाइसेंस देने का काम भी 20 दिन के भीतर करना होगा।