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कंटेनमेंट जोन के नियमों में बदलाव
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लखनऊ। कोरोना को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब यहां मरीज के घर के सामने लंबाई के बजाय चारों ओर 100 मीटर तक घेराव होगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक ही ओर की सड़क बंद होने से लोग दूसरी ओर घूमते रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है।
सीएमओ डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती करनी होगी। अब मरीज के घर के 100 मीटर के चारों ओर के दायरे को कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा। इसमें आवागमन न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन की मदद ली जाएगी। साथ ही मरीज के संपर्क में आने वालों की जांच जल्द कराई जाएगी, ताकि संक्रमण का पता चल सके।
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कोविड अस्पताल में होंगे प्रसव
केजीएमयू के कोविड अस्पताल में आने वाली संक्रमित गर्भवती महिलाओं का प्रसव अब वहीं हो सकेगा। इसके लिए क्वीनमैरी की डॉक्टर व नर्स की टीम तैनात की गई है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की एचओडी डॉ. उमा सिंह ने बताया कि कोविड हॉस्पिटल में जन्मा शिशु यदि संक्रमित होता है तो उसके लिए एनआईसीयू की भी व्यवस्था होगी। क्वीनमैरी की होल्डिंग एरिया में आने वाली गर्भवती यदि संक्रमित मिलती है तो उसे लिंब सेंटर में बने कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा।
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