लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीबीएसई से लखनऊ के स्कूलों के आसपास यातायात प्रबंधन सुधारने के लिए प्रभावी उपाय के सुझाने मांगे हैं। कोर्ट ने बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को तलब किया है। साथ ही, निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर उचित कार्रवाई करने को कहा है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती नदी तट निवासी संघ की जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहनों का नियमित निरीक्षण किया जाए और इसे एक बार की कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए।
उप परिवहन आयुक्त ने बताया कि स्कूल वाहनों की जांच जारी रहेगी। यातायात संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) के तबादले पर कोर्ट ने डीजीपी को नए अध्यक्ष के नामांकन का निर्देश दिया। अधिकारी का पद पुलिस उपायुक्त से नीचे का नहीं होना चाहिए।
स्कूलों की भवन योजनाओं का विवरण देने के लिए राज्य सरकार को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।