बताते चलें, गत 9 सितंबर को कल्याण सिंह के राजस्थान के राज्यपाल पद से रिटायर होने व भाजपा की सदस्यता लेने की जानकारी के बाद सीबीआई ने कल्याण को बतौर आरोपी तलब करके मुकदमा चलाने की मांग वाली अर्जी दी थी।
इसमें बताया गया था कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह के सांविधानिक पद पर होने के चलते उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कल्याण सिंह सांविधानिक पद पर नहीं हैं। लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को 11 सितंबर को इस संबंध में साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया था।