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बीबीएयू में कोड ऑफ कंडक्ट

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धरना देने पर रद्द होगा दाखिला, कैजुअल ड्रेस पहनी तो जुर्माना
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बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) नए सत्र में विद्यार्थियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने जा रहा है। इसके तहत परिसर में अनुशासन तोड़ने व धरना-प्रदर्शन करने पर सख्ती होगी। इसमें विद्यार्थी का दाखिला तक निरस्त हो सकता है। वहीं चार सेमेस्टर का निलंबन व 20 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
विवि ने कोड ऑफ कंडक्ट को कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 में बांटा है। कैैटेगरी-1 का दोषी पाए जाने पर विद्यार्थी का निष्कासन और दाखिला रद्द हो सकता है। वहीं कैटेगरी-2 का दोषी पाए जाने पर उस पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। कैटेगरी एक के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन, शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों में बाधा व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट, कमेंट, छेड़छाड़, इसके लिए फोन या ई-मेल आदि का प्रयोग पर कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं कैटेगरी दो के नियमों के अनुसार रैगिंग, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय व अधिकारियों के खिलाफ दुष्प्रचार या गलत संदेश प्रसारित करने, विश्वविद्यालय के कार्यों में बाधा डालने, पैसे के गबन, क्लास रूम, लाइब्रेरी, विभाग, प्रशासनिक भवन में कैजुअल ड्रेस में आने, छात्रावास में गैस, हीटर के प्रयोग, छात्रावास में अनाधिकृत प्रवेश आदि पर कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित मामले संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर विवि की ओर से गठित अनुशासन समिति के पास जाएंगे, जो पक्ष-विपक्ष से वार्ता कर कार्रवाई करेगी।
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लाइब्रेरी होगी साइलेंस जोन
प्रॉक्टर प्रो. रामचंद्रा की तरफ से एक अन्य आदेश जारी कर लाइब्रेरी को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी में किसी तरह की अप्रत्याशित भीड़, फ्रेशर व फेयरवेल पार्टी, पोस्टर-बैनर लगाना आदि प्रतिबंधित है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों, कोर्स समन्वयकों से कहा है कि वे अपने विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक करें।
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