लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जब्त की गई संपत्ति बेचने वाले मां-बेटे के खिलाफ राजधानी के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) के साथ 3.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने वर्ष 2016 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत राजाजीपुरम के ए ब्लॉक स्थित भूमि को जब्त किया था। इस मामले में आरोपियों को तीन वर्ष की सजा भी हो चुकी है।
ईडी के सहायक निदेशक अनूप कुमार श्रीवास्तव द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक जब्त संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए 22 मार्च 2017 को उप निबंधक, सदर कार्यालय को सूचित किया था। इसके बावजूद आरोपी ममता सिन्हा और उनके बेटे कुमार राजे ने 8 फरवरी 2024 को एक उपहार विलेख किया और 25 जनवरी 2025 को संपत्ति की विनय कुमार गुप्ता और बृजेश कुमार गुप्ता के नाम रजिस्ट्री कर दी।
बता दें कि बैंक की रकम हड़पने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बीते जून माह में ममता सिन्हा, सौरभ साहू और अश्विनी कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही, इस संपत्ति को केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश भी दिया था। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी कुमार राजे को तालकटोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।