ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदी गई साड़ी फटी होने पर कोर्ट ने होम शॉप 18 व टीवी 18 होम शॉपिंग नेटवर्क के सीईओ समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्रीनगर मोहल्ले का है।
शहर के शास्त्री नगर निवासी अधिवक्ता रवींद्र कुमार पांडेय की पत्नी सीमा पांडेय ने 19 मई 2015 को फोन से एक साड़ी की ऑनलाइन बुकिंग होम शॉप 18 व टीवी 18 होम शॉपिंग नेटवर्क से कराई थी।
23 मई 2015 को सीमा को 1168 रुपये की साड़ी दी गई। पैकेट को खोलने पर साड़ी फटी थी और कई स्थानों पर रफू की गई थी। इस पर सीमा ने 30 मई 2015 को कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई लेकिन उन्हें बदलकर दूसरी साड़ी नहीं दी गई।