इंजीनियरिंग कॉलेजों की तरह सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों के छात्रों को भी प्रमाणपत्र पाने के लिए अब न तो बाबुओं का चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही तय शुल्क से अधिक धनराशि ही खर्च करनी पड़ेगी। छात्रों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 11 सेवाओं को जनहित गांरटी अधिनियम में शामिल कर दिया है।
सरकार ने इन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में शामिल करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया है। लिहाजा अब सभी तरह के प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक पोर्टल व जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन मिलेंगे। छात्रों के अलावा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन और जीपीएफ आदि से संबंधित आवेदनों का निस्तारण भी ऑनलाइन होगा।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने और उसके जरिये प्रमाण लेने पर तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पर, जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, जनसुविधा केंद्र व ई-सुविधा केंद्रों से प्रमाणपत्र लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज देना होगा। छात्रों से जुड़ी सेवाओं को जनहित गारंटी के दायरे में लाकर ऑनलाइन करने से उन्हें काफी किफायत में सेवाएं मिलेंगी और उनका आर्थिक शोषण भी रुकेगा।