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CAA : सदफ जफर और दारापुरी को जमानत देने पर फैसला सुरक्षित

Sat, 04 Jan 2020 01:06 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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सदफ जफर - फोटो : Twitter
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सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जफर और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के अलावा छह अन्य को जमानत देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हिंसा में शामिल होने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एसएस पांडेय ने की।

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जमानत के लिए आरोपियों की तरफ से सत्र न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में सदफ और दारापुरी के अलावा मो. नसीम, मो. शोएब, नफीस, पवन राय अंबेडकर, शाह फैज और मो. अजीज शामिल हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के साथ सरकारी अधिवक्ता दीपक यादव को भी सुना।

सदफ जफर को 19 दिसंबर को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह हिंसक हो चुके प्रदर्शन को फेसबुक लाइव कर रही थीं। पुलिस का कहना था कि उन्हें टकराव में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

 

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