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UP News: सिर्फ भर्ती नहीं, एमबीबीएस डॉक्टरों की पदोन्नति भी करेगा बोर्ड; नियमावली में किया जाएगा संशोधन

Sun, 31 May 2026 08:57 AM IST
Bhupendra Singh चंद्रभान यादव, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

भर्ती बोर्ड अब सिर्फ भर्ती नहीं, एमबीबीएस डॉक्टरों की पदोन्नति भी करेगा। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा। उप्र विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन होगा। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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docter demo - फोटो : File
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विस्तार
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यूपी में उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों और लेवल एक से लेवल दो के पद पर पदोन्नति भी करेगा। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा।

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प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकों के करीब छह हजार पद खाली हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों के 30 से 40 फीसदी पद रिक्त हैं। इन पदों को आयोग से भरने में काफी वक्त लगता है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड गठित करने का फैसला लिया है। 

यह बोर्ड लेवल 2 यानी एमडी-एमएस डिग्रीधारी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करेगा। साथ ही लेवल वन यानी एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। शासन की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण को पत्र भेज गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि नियमावली बदलाव के संबंध में पत्रावलियां तैयार कराई जाएं। उनका परीक्षण करने के बाद बदलाव के संबंध में प्रस्ताव भेजा जाए।

यह होगा बोर्ड का स्वरूप

उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड में अध्यक्ष सहित छह सदस्य होंगे। इसके अलावा बोर्ड संचालन के लिए 40 स्टाफ होगा। बोर्ड के अध्यक्ष का मनोनयन मुख्यमंत्री करेंगे। यह केजीएमयू का वर्तमान अथवा पूर्व कुलपति, एसजीपीजीआई का पूर्व या वर्तमान निदेशक और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत या सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव हो सकते हैं। 

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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक (प्रशासन) बोर्ड के सचिव होंगे। इसके अलावा चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा में 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले एक-एक व्यक्ति और अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का एक-एक सदस्य, जो विशेष सचिव स्तर से कम का अधिकारी न हो। हालांकि बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम उम्र का जिक्र नहीं किया गया है। 

10 अनुसेवक आउटसोर्स पर होंगे

इसी तरह बोर्ड संचालन के 40 स्टाफ होंगे। इसमें एक विधि अधिकारी, एक सिस्टम एनेलिस्ट, चार डाटा इंट्री ऑपरेटर और 10 अनुसेवक आउटसोर्स पर होंगे। परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तीन वैयक्तिक सहायक ग्रेड वन, पांच वैयक्तिक सहायक ग्रेड दो, दो प्रधान सहायक, तीन वरिष्ठ सहायक, आठ कनिष्ठ सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए जाएंगे।

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