नई व्यवस्था में अब पेयजल और सीवर का कनेक्शन देने के लिए भी अधिकतम 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। इसी तरह रिक्शा, खाद्य समेत अन्य तरह केलाइसेंस देने के लिए अधिकतम समय सीमा 20 दिन रखा गया है।
दो स्तरों पर होगी शिकायतों की सुनवाई
नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं होने पर आवेदकों को शिकायत दर्ज कराने की भी व्यवस्था की गई है। शिकायतों का निस्तारण भी 30 दिन में करना आनिवार्य होगा। शिकायतों की सुनवाई भी दो स्तरों पर की जाएगी। नगर निगमों में शिकायतों की सुनवाई प्रथम अपीलीय अधिकारी के तौर पर अपर नगर आयुक्त या संयुक्त नगर आयुक्त स्तर का अधिकारी करेगा। जबकि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों से संबंधित शिकायतों लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी एसडीएम होंगे। इसी तरह नगर निगमों में द्वितीय अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के लिए डीएम होंगे।