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30 दिन में मिलेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, 45 दिन में होगा नामांतरण

Wed, 31 Oct 2018 10:29 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, लखनऊ
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जन्म प्रमाण पत्र - फोटो : डेमो फोटो
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नगर निकायों से मिलने वाली सुविधाओं के लिए अब आम लोगों को अधिक भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने नगर निकायों से संबिधत सभी सेवाओं के लिए नये सिरे से समय सीमा का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत अब नगर निगमों में जन्म-मृत्यु प्रमाण जहां 30 दिन के भीतर जारी किया जाएगा, वहीं संपत्तियों के कर निर्धारण और नामांतरण का काम 45 दिनों से भीतर पूरा किया जाएगा।

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इसी तरह से अन्य सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों में ‘उप्र जनहित गारंटी अधिनियम’ कीसंशोधित व्यवस्था को लागू करते हुए उसी के मुताबिक आम लोगों को सुविधाएं देने का निर्देश दिया है।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, गृह कर निर्धारण, पेयजल व सीवर कनेक्शन समेत अन्य सेवाओं के लिए महीनों भाग-दौड़ करना पड़ता है। अधिकारियों से लेकर बाबुओं तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए ही सरकार ने आम लोगों से जुड़े सभी विभागों की सेवाओं को नियत समय सीमा में मुहैया कराने के लिए उप्र जनहित गारंटी अधिनियम-2011’ को संशोधित करते हुए सभी विभागों में लागू करने का निर्देश दिया है। 

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पेयजल व सीवर कनेक्शन भी 30 दिन में

नई व्यवस्था में अब पेयजल और सीवर का कनेक्शन देने के लिए भी अधिकतम 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। इसी तरह रिक्शा, खाद्य समेत अन्य तरह केलाइसेंस देने के लिए अधिकतम समय सीमा 20 दिन रखा गया है। 

दो स्तरों पर होगी शिकायतों की सुनवाई
नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं होने पर आवेदकों को शिकायत दर्ज कराने की भी व्यवस्था की गई है। शिकायतों का निस्तारण भी 30 दिन में करना आनिवार्य होगा। शिकायतों की सुनवाई भी दो स्तरों पर की जाएगी। नगर निगमों में शिकायतों की सुनवाई प्रथम अपीलीय अधिकारी के तौर पर अपर नगर आयुक्त या संयुक्त नगर आयुक्त स्तर का अधिकारी करेगा। जबकि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों से संबंधित शिकायतों लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी एसडीएम होंगे। इसी तरह नगर निगमों में द्वितीय अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के लिए डीएम होंगे।
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