मामला 20 अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव के समय उड़नदस्ता टीम के प्रभारी जग प्रसाद मौर्या ने अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा डालने व चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उनके खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर दिया।
विज्ञापन
यह मामला 20 अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव के समय उड़नदस्ता टीम के प्रभारी जग प्रसाद मौर्या ने अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा डालने व चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने केजरीवाल समेत सभी अभियुक्तों को तलब किया था।