जेल में बंद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव उर्फ बबलू की जमानत अर्जी अदालत ने स्वीकार कर ली है। पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट नीतीश राय ने आरोपी को 75-75 हजार की दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया।
13 फरवरी को सफदरगंज थाना क्षेत्र की एक विधवा महिला से छेड़छाड़ और उसके पुत्र की हत्या की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने सपा प्रवक्ता मनोज यादव को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था।
इस कार्रवाई से एक दिन पहले ही मनोज यादव की पत्नी ने लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार थाने में उनके लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की शर्तें लगाते हुए कहा की अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा। सुनवाई के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगे। अब जेल में बंद सपा प्रवक्ता की रिहाई हो जाएगी।