लखनऊ के गोमतीनगर में साथियों के साथ मिलकर डकैती डालने के मामले में बांग्लादेशी नागरिक को साढ़े सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। वह कई अन्य मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहा है।
घर में घुसकर डकैती डालने वाले बांग्लादेश के बगेरहट निवासी असलम उर्फ खोखन को एडीजे रोहित सिंह ने दोषी ठहराकर सात साल छह माह की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
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अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले की रिपोर्ट वादी अभिनव कपूर ने नौ दिसंबर 2016 को गोमती नगर थाने में दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि रात में करीब 3:30 बजे छह डकैतों ने घर में घुसकर वादी के साथ मारपीट की। अलमारी का ताला तोड़कर गहने, घड़ियां, मोबाइल व नकदी लूट ले गए। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि अवैध रूप से भारत में रह रहे आरोपी असलम उर्फ खोकन ने साथियों के साथ मिलकर डकैती डाली थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल से लाए गए असलम ने गुजारिश की कि वह अन्य मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में काफी समय से बंद है। इस मामले में 22 फरवरी 2019 से जेल में है। लिहाजा, जेल में बिताई गई अवधि की ही सजा सुनाई जाए। कोर्ट को आश्वासन भी दिया कि जेल से रिहा होकर अच्छे नागरिक की भांति समाज में जीवन जीना चाहता है। कोर्ट ने दंडित करते हुए असलम को तिहाड़ जेल वापस भेजने का आदेश दिया।