पर्यावरण विभाग की 22 दिसंबर 2015 में जारी अधिसूचना में सभी तरह के पॉलिथीन (कैरी बैग) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। इसी तरह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 50 माइक्रॉन से कम पॉलिथीन को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया।
अलग-अलग प्रावधानों से पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध का मामला उलझता रहा। लेकिन अब शासन ने सभी तरह के संशयों को दूर करते हुए केंद्र सरकार के एक्ट के मुताबिक 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 50 मॉइक्रॉन पूर्ण प्रतिबंध के साथ ही यूपी पॉलिथिन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बन जाएगा।
मामले पर प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार रविवार से प्रदेश में 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबध में रविवार को औपचारिक आदेश जारी हो जाएंगे।