मोहनलालगंज। बलिया के गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय और गैंग के बदमाश विनोद कुमार उपाध्याय की संपत्ति कुर्क होगी। यह आदेश सोमवार को पारित हुआ है। यह संपत्ति उन्होंने अपराध से अर्जित की है। इसकी कीमत 6.48 करोड़ रुपये है।
यह आदेश उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 के तहत दिया गया है। प्रमोद और विनोद फरवरी 2025 से लखनऊ की जेल में बंद हैं। वे धोखाधड़ी के मामले में जेल में हैं।
एसीपी मोहनलालगंज विकास कुमार पांडेय ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त ने रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई और आदेश पारित किया। थाना प्रभारी नगराम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने संगठित अपराध किए। उन्होंने लंबे समय तक अपराध करके संपत्ति अर्जित की है। गैंग धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज का उपयोग और बलवा करता रहा है। मारपीट, हत्या का प्रयास और दंगा जैसे अपराध भी दर्ज हैं। उनके खिलाफ वर्ष 2020 से अब तक 66 मामले दर्ज हैं।