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घरों में काम करने वाली युवती से गैंगरेप के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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लखनऊ। घर में झाड़ू-पोछा और बर्तन धुलने के लिए आई महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दो वर्षों तक सामूहिक दुराचार करने के आरोपी आकाश शर्मा की जमानत अर्जी को एडीजे अजय विक्रम सिंह ने खारिज कर दिया है।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने तर्क दिया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने गुडंबा में दर्ज कराई थी। आरोप था कि गुडंबा के गौराबाग निवासी आकाश शर्मा और इंद्रजीत शर्मा ने घर मे झाड़ू-पोछा करने वाली युवती को फोन कर बुलाया था। जब वादिनी आरोपियों के घर गई तो वहां पर आरोपी के दोस्त वीरंगे तुकाराम व मनीष शर्मा मिले। आरोपियों ने नशीली दवाइयां खिलाकर रेप किया। इसके बाद आरोपी करीब दो साल तक संबंध बनाते रहे। आरोप लगाया कि गत 2 अप्रैल को भी आरोपियों ने जबरदस्ती दवा खिलाकर उसके साथ दुराचार किया और पिटाई की।
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