उन्नाव दुराचार कांड में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वत्सल श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।
अभियोजन को ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि इस मामले में 11 जुलाई 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
घटना के बाद उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों से अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।