हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीएम योगी अदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी सरफराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केस के सबूतों से आरोपी की जमानत मंजूर करने का उपयुक्त आधार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को केस का ट्रायल जल्दी पूरा करने का आदेश दिया है।