राजधानी में बड़े घर की चाह रखने वालों को अब दो पहिया की पार्किंग के लिए भी जगह छोड़नी होगी। इसके बिना नक्शा पास नहीं होगा। आवास विभाग ने बिल्डिंग बाइलॉज में बदलाव कर शासनादेश जारी कर दिया है।
यह फैसला लखनऊ विकास प्राधिकरण के 200 वर्गमीटर या इससे ज्यादा के भूखंड़ों पर लागू होगा। वहीं कॉर्नर के 100 वर्गमी तक के कॉमर्शियल भूखंड में सैटबेक की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
एलडीए के नियोजन विभाग के मुताबिक नए संशोधन लागू कर दिए गए हैं। बिल्डिंग बाइलॉज में नए संशोधन को लागू कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार 200 वर्गमीटर या इससे अधिक के आवासीय भवनों में दो पहिया पार्किंग का विकल्प तीन तरीके से हो सकता है। इसके लिए खुले में 30 वर्गमीटर, कवर्ड में 35 और बेसमेंट में 40 वर्गमीटर की जगह रिजर्व रहेगी।