लखनऊ में एक सितंबर से जो भी पॉलीथिन बैग का उपयोग करते मिलेगा उस पर पुलिस धारा 151 के तहत शांति भंग में कार्रवाई करेगी। पॉलिथीन बैग देने व लेने वाले दोनों व्यक्तियों पर यह कार्रवाई होगी। यह चेतावनी बुधवार को डीएम कौशल राज शर्मा व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संयुक्त तौर पर दी।
जिलाधिकारी ने जिम्मेदार विभागों को तीन दिन में राजधानी को पॉलीथिन मुक्त जिला बनाने का अल्टीमेटम दिया है। वह कलेक्ट्रेट सभागार में पॉलिथीन की रोकथाम को चल रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि पॉलिथीन की सप्लाई करने वाले बड़े कारोबारियों व उसे लाने वाले ट्रांसपोर्टर को पकड़ा जाए।
उन्होंने जिम्मेदारों को चेताया कि तीन दिन में उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दुकानों, बाजारों व साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह बंद न कराया तो कड़ी कार्रवाई होगी। साप्ताहिक बाजार में किसी दुकान पर पॉलिथीन मिली तो पूरा बाजार बंद कराया जाएगा।
बैठक में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस अधिकारी अब जिले में प्रवेश करने वाले मार्गों के टोल पर अवैध शराब की ही तरह प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ने के लिए वाहनों की जांच करें। प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़े जाने जाने पर माल व वाहन जब्त कर ट्रक मालिक व ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करें। मुखबिर से सूचना जुटाकर पॉलिथीन का भंडारण करने वालों को पकडे़ं। इनके खिलाफ धारा 188, 270 के तहत मुकदमा दर्ज करें। इस काम में एलआईयू भी सहयोग करेगी।