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विजय माल्या की कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में की गई अपील

Wed, 13 Mar 2019 11:57 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
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vijay mallya
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भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेजेज के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अपील की गई है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है।
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लखनऊ में शराब के बड़े स्टॉकिस्ट अशोक जायसवाल के ग्रुप ने यूनाइटेड ब्रेवरेजेज के स्टेट हेड अखिल शारदा, प्रबंध निदेशक शिखर राममूर्ति, क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद पांडेय के अलावा हिमांशु तिवारी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। कंपनी को जायसवाल ग्रुप को कई ट्रक बीयर की सप्लाई देनी थी। इसके लिए ग्रुप ने कंपनी को करीब 92 लाख रुपये का भुगतान किया था, पर उन्हें माल सप्लाई नहीं किया गया। 

इस बाबत पूछने पर टाल-मटोल किया जाता रहा और फिर कहा गया कि जिन ट्रकों पर माल भेजा गया वे माल सहित चोरी कर लिए गए। आरोपियों ने लखनऊ पुलिस में इन ट्रकों के चोरी जाने संबंधी एफआईआर भी दर्ज कराई। 
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पुलिस की जांच में ट्रक चोरी जाने का मामला फर्जी पाया गया। जिन ट्रकों के चोरी जाने की बात कही गई थी, उनके मालिकों ने बताया कि उनके ट्रक इस ब्रेवरेजेज कंपनी में कभी किराए पर गए ही नहीं। जायसवाल ग्रुप की ओर से दर्ज एफआईआर की जांच में आरोपों को सही पाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 

जानकारों का कहना है कि आरोपपत्र में माल्या की कंपनी पर बिल्टी इश्यू करने के बाद भी कर न जमा करने और सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने की बात भी कही गई है। अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही को सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए नामित किया गया है। 
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