कोर्ट ने सरकार से जानकारी की तलब। (फोटो ः प्रतीकात्मक)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के हरदोई रोड स्थित बालागंज में स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर और रिहायशी इलाके से सटकर शराब की दुकान चलाने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी तलब की है।
कोर्ट ने सरकारी वकील को इस मामले में पक्ष पेश करने के लिए सरकार से समुचित जानकारी लेने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया।
याची का कहना था कि वह बालागंज क्षेत्र में रहता है। जहां हरि बाजार में शराब की एक दुकान चल रही है, जिसके नजदीक ही एक स्कूल, हॉस्पिटल, पचास साल पुराना एक मंदिर व रिहायशी इलाका पड़ता है।
यहां की महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में लोग मंदिर आते-जाते हैैं। जिन्हें शराब की दुकान के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कहा गया कि दुकान क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति के नाम है। यूपी नंबर एंड लोकेशन ऑफ एक्साइज शाप रूल्स 1968 के तहत इस दुकान को यहां नहीं चलाया जा सकता है।
याची ने इस दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने का की गुजारिश की है। कोर्ट ने सरकारी वकील को इस मामले में सरकार से समुचित निर्देश (जानकारी) लेने का आदेश देकर मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को नियत की है।