उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के निकट संबंधियों द्वारा दिए गए गिफ्ट पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस गृह विभाग के सचिव एसके रघुवंशी की ओर से जारी किया गया है। सरकार ने इसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के खिलाफ मानते हुए जारी किया है।
इसमें कहा है कि यदि उन्होंने 15 दिनों में सूचना नहीं दी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, अमिताभ ठाकुर ने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 11 (1) के तहत राज्य सरकार को अपने पत्र दिनांक 12 सितंबर 2015 के माध्यम से अपने पिता, मां, ससुर, बाबा और चाचा द्वारा 15 अप्रैल से 10 सितम्बर 2015 के बीच दिए गए 10.50 लाख रुपये के गिफ्ट के बारे में लिखित रूप से सूचना दी थी।