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अमित शाह मानहानि मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, विशेष अदालत ने सात जून को दिया आखिरी अवसर

Tue, 28 May 2024 08:24 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला संवाद, सुल्तानपुर

सार

Amit Shah defamation case: अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को सुल्तानपुर की विशेष अदालत में पेश नहीं हुए। 
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राहुल गांधी, अमित शाह - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ  कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील की ओर से लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के आधार पर दी गई मौका अर्जी पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने हाजिर होने के लिए उन्हें अंतिम अवसर दिया है। मामले में अगली सुनवाई सात जून को होगी।
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जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 27 नवंबर 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था।

20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। उनका बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित है। सोमवार को राहुल गांधी पेशी पर हाजिर नहीं हुए। राहुल गांधी के वकील ने लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के आधार पर मौका अर्जी देकर अन्य तिथि नियत करने की मांग की। इसका परिवादी के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि मामला विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए सात जून की तिथि नियत कर दी है।
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आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त

आप सांसद संजय सिंह - फोटो : x/AAP
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सोमवार को कोर्ट में हाजिर हुए। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत की एडीजे एकता वर्मा ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया। तिहाड़ जेल में निरुद्ध रहने के कारण संजय सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए थे। अदालत ने 29 फरवरी को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। 11 जनवरी 2023 को कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, विजय व संतोष को दोषी मानते हुए तीन माह की सजा सुनाई थी।

सजा के खिलाफ संजय सिंह व अन्य आरोपियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई चल रही है। उनके खिलाफ पुलिस ने 19 जून 2001 को कोतवाली नगर में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि बिजली कटौती के विरोध में शहर के सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। इससे आवागमन बाधित हो गया था।
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