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सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत 18 आरोपियों पर 6 मार्च को तय होंगे आरोप, तोड़फोड़ व पुलिस पर हमले का मामला

Sun, 21 Feb 2021 01:01 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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रीता बहुगुणा जोशी। - फोटो : amar ujala
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धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व पुलिस पर हमला करने के मामले में सांसद रीता बहुगुणा जोशी, प्रदीप जैन आदित्य, राजबब्बर, शैलेंद्र तिवारी व निर्मल खत्री समेत 18 आरोपियों पर 6 मार्च को आरोप तय किए जाएंगे।

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एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने राज्य सरकार की ओर से इस मामले में मुकदमा वापसी की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी आरोपियों को आरोप तय किए जाने के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने अर्जी देकर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग थी। इस पर बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से बहस की गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश शनिवार के लिए सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, लिहाजा इसे वापस नहीं किया जा सकता है।
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गौरतलब है कि 17 अगस्त 2005 को दरोगा प्यारेलाल प्रजापति ने हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन करने के बाद अचानक विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े। जब पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो ये नहीं माने।

भीड़ संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगी। इससे भगदड़ मच गई। इसमें कई पुलिसकर्मी और राहगीर घायल हो गए। वहीं, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने विवेचना के बाद रीता बहुगुणा जोशी समेत सभी 18 नेताओं को आरोपी बनाकर कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था।

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