हाईकोर्ट ने आरपीएसएफ (रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स) से आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) में तबादला किए जाने की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका पर रेलवे से जवाब मांगा है। राम नारायण और 19 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता प्रशांत मिश्र के मुताबिक पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के नियम के आधार पर यह याचिका दाखिल की गई है। महानिदेशक ने याचीगण की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है।