विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से कहा है कि उपभोक्ता की जमा
सिक्योरिटी पर ब्याज का निर्धारण 31 मई के टैरिफ आदेश (टीओ) के मुताबिक
किया जाए।
आयोग ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नया आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की मांग पर नियामक आयोग ने 24 जुलाई को पावर कॉर्पोरेशन से सात दिन के भीतर सिक्योरिटी पर ब्याज के आगणन का आधार पूछा था।
लेकिन कॉर्पोरेशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आयोग के सचिव ने सोमवार को विद्युत उपभोक्ताओं को नियमानुसार ब्याज दिए जाने का आदेश जारी कर दिया।
वर्मा का कहना है कि नियामक आयोग के आदेश से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
उपभोक्ताओं को वर्ष 2013-14 में एक अप्रैल 2013 को आधार मानकर सिक्योरिटी राशि पर 8.50 फीसदी ब्याज मिलेगा। 2012-13 में एक अप्रैल 2012 को आधार मानकर 9.50 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।