लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अलीगंज अग्निकांड में घायल जयंत गुप्ता के इलाज का खर्च राज्य सरकार से दिलाने संबंधी पूर्व आदेश के अनुपालन की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने मामले को 16 अक्तूबर को दिन के पहले केस के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
22 जून 2026 को हुए अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी। गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय जयंत का केजीएमयू में इलाज चल रहा है। पिछली सुनवाई में बताया गया था कि उनके इलाज पर हर महीने करीब 70 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि अब तक केवल 50 हजार रुपये मुआवजा मिला है।
नौ सितंबर को अदालत ने निर्देश दिया था कि जयंत से इलाज का कोई शुल्क न लिया जाए और जरूरी खर्च राज्य सरकार वहन करे। पीठ ने अधिकारियों की भूमिका की जांच की जरूरत भी जताई थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने केजीएमयू के रजिस्ट्रार के माध्यम से संस्थान को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। यह आदेश शिवेंदु पांडेय की जनहित याचिका पर दिया गया।