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सरकार इनको देगी 20 लाख की संपत्ति की रजिस्ट्री पर छूट

Fri, 05 Dec 2014 03:26 PM IST
शैलेंद्र श्रीवास्तव /अमर उजाला, लखनऊ।
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राज्य सरकार पूर्ण रूप से निशक्तों को रजिस्ट्री पर दी जाने वाली छूट का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने जा रही है। सामान्य रूप से निशक्तों को यह फायदा एक लाख के स्थान पर पांच लाख पर देने का विचार है।
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यही नहीं सरकारी के अलावा निशक्तजन यदि अन्य कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उस पर भी छूट का लाभ दिया जाएगा। मौजूदा समय केवल सरकारी संपत्तियों की खरीद पर यह सुविधा दी जा रही है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।

प्रदेश में सामान्य निशक्तों को एक लाख तक की रजिस्ट्री पर छूट देने की सुविधा वर्ष 2005 में शुरू की गई। इसके बाद वर्ष 2008 में संशोधित शासनादेश जारी करते हुए यह जोड़ा गया कि सौ फीसदी निशक्त व्यक्ति यदि 10 लाख तक की संपत्ति खरीदता है तो उससे कोई स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा और इससे यदि अधिक खरीदता है तो शेष राशि के हिसाब से स्टांप शुल्क अदा करना होगा।
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स्टांप एवं कर निबंधन विभाग ने वर्ष 2009 में एक और संशोधित शासनादेश जारी किया।
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गंभीर निशक्तों को ही मिलेगा फायदा

सौ फीसदी निशक्त के स्थान पर गंभीर रूप से निशक्त शब्द जोड़ दिया गया। इससे 80 फीसदी तक निशक्त वालों को भी 10 लाख की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क से छूट की व्यवस्था शुरू हो गई।

विगत पांच सालों में संपत्तियों के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। इसलिए यह छूट बहुत कम लग रही थी। निशक्तजनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शासन के अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दिया था कि छूट की सीमा बढ़ाई जाए। इसके आधार पर संशोधित आदेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है।

स्टांप एवं कर निबंधन विभाग विकास प्राधिकरण से जमीन व मकान लेने वालों को तय अवधि पर प्राधिकरण मूल्य पर रजिस्ट्री की सुविधा देने के लिए जल्द ही नया शासनादेश जारी करने जा रहा है।

इसके मुताबिक वास्तविक कब्जा पत्र प्राप्त करने के एक साल के अंदर रजिस्ट्री कराता है तो उसे विकास प्राधिकरण मूल्य के हिसाब से स्टांप लेना होगा।

इसी तरह यदि आवंटी ने एग्रीमेंट विद पजेशन कर दिया है और प्राधिकरण शुल्क के आधार पर स्टांप खरीद लिया है, तो उसे डीएम सर्किल रेट पर स्टांप नहीं अदा करना होगा।
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