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समायोजित शिक्षकों को मिलेगा पेंशन का फायदा

Sun, 19 Oct 2014 12:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त स्कूलों में समायोजित किए गए 2100 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को छह साल पुरानी सेवाओं का लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है।
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पूर्व की सेवाओं को जोड़ने के बाद इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा, लेकिन इस अवधि का उन्हें अन्य कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।

सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2000 में विषय विशेषज्ञों को रखा गया था।

प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई।
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2006 में मिला था पूर्णकालिक का दर्जा

राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में विषय विशेषज्ञों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दे दिया, लेकिन इनके पूर्व के कार्यों को सेवाकाल में नहीं जोड़ा गया।

इससे इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। वजह, 2005 से पहले तक नियुक्ति पाने वालों को ही पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है।

राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पुरानी सेवाओं को जोड़ने का निर्णय करते हुए अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है।

इसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निदेशक को आदेश जारी करते हुए विषय विशेषज्ञों की छह साल पुरानी सेवाओं को जोड़ने का निर्देश दिया है।
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