माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त स्कूलों में समायोजित किए गए 2100 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को छह साल पुरानी सेवाओं का लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है।
पूर्व की सेवाओं को जोड़ने के बाद इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा, लेकिन इस अवधि का उन्हें अन्य कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।
सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2000 में विषय विशेषज्ञों को रखा गया था।
प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई।