माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के मामले में आयकर विभाग अब बेनामी एक्ट के तहत मुकदमा भी चलाएगा। विभाग द्वारा संपत्तियों को जब्त करने के फैसले पर निर्णायक प्राधिकारी द्वारा मुहर लगाए जाने के बाद अब अदालत में मुकदमा चलाया जाना है। इसमें मुख्तार के साले शरजील रजा उर्फ आतिफ और करीबी कारोबारी गणेश दत्त मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेनामी संपत्ति एक्ट में सात वर्ष की सजा का प्रावधान है।