अफसर विकास मिश्र ने उठाई थी आपत्ति।
- फोटो : amar ujala
नोटिस जारी होने के बाद तन्वी व अनस अगर पासपोर्ट नहीं लौटाते हैं तो क्षेत्रीय पासपोर्ट विभाग दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखेगा। जिससे यह दंपत्ती सफर न कर सके और सफर करने की कोशिश करने पर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए।
तत्कालीन सहायक पासपोर्ट अधिकारी की आपत्ति सही साबित
पुलिस रिपोर्ट में लखनऊ पासपोर्ट सेवा केंद्र के तत्कालीन सहायक पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा की आपत्ति सही साबित हुई। विभागीय अफसरों ने बताया कि मिश्रा ने तन्वी व अनस के निवास स्थल को लेकर सवाल उठाए थे। पुलिस रिपोर्ट में साफ हो गया कि तन्वी व अनस का लखनऊ व नोएडा में कोई आवास नहीं है।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आवेदकों का अपीलीय अधिकारी है। उसे सिर्फ पासपोर्ट जारी करने का अधिकार है, न कि निरस्त करने का। पुलिस प्रतिकूल रिपोर्ट पर पासपोर्ट को निरस्त करने की संस्तुति कर सकती है। दरअसल पुलिस व न्यायालय को ही पासपोर्ट निरस्त करने का अधिकार है।